
अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में पहला फैसला , कोर्ट ने दो तस्करों को सुनाई पांच – पांच साल कैद की सजा
यह फैसला इस कांड के सूचीबद्ध 29 मुकदमों की सुनवाई कर रहे एडीजे – आठ अशोक भारतेंदु की अदालत ने सुनाया है । यह इस कांड से जुड़े वेदो मुकदमे हैं , जिनमें सबसे पहले फैसला आया है , लंबे समय तक सुर्खियों में रहे जिले के बहुचर्चित जहरीली शराब कांड के बाद गिरफ्तार किए गए दो तस्करों को अदालत ने मिलावटी शराब तस्करी की धाराओं में पांच – पांच साल की कैद और 11-11 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है । यह फैसला इस कांड के सूचीबद्ध 29 मुकदमों की सुनवाई कर रहे एडीजे – आठ अशोक भारतेंदु की अदालत ने सुनाया है । यह इस कांड से जुड़े वे दो मुकदमे हैं , जिनमें सबसे पहले फैसला आया है । अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप सिंह तोमर के अनुसार लोधा थाने पर दर्ज हुए दो मुकदमों में एक में पवन उर्फ पिंटू निवासी जिरौली डोर व दूसरे में धर्मेंद्र निवासी जिरौली डोर दोषी हैं ।




